एनएसए (NSA) के तहत कार्यवाही
शाजापुर, 22 सितम्बर 2026/ अवैध क्लिनिक चलाने और युवाओं में नशा बढ़ावा देने वाले आरोपी ताहिर हुसैन पिता रियाज खां उम्र 24 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 10, नूरपुरा, शुजालपुर सिटी, थाना शुजालपुर सिटी, जिला शाजापुर (म.प्र.) पर एनएसए (NSA) के तहत कार्यवाही की गई हैं।
आरोपी ताहिर हुसैन पिता रियाज खां के द्वारा अवैध क्लिनिक संचालन-बिना किसी मेडिकल डिग्री और बिना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) की अनुमति के अवैध रूप से क्लिनिक खोलकर लोगों का इलाज किया जा रहा था।
अवैध दवा बिक्री– बिना किसी लाइसेंस के आरोपी द्वारा एविल वायल’ (Avil Vial) जैसी जीवन रक्षक दवाएं बेची जा रही थीं।
नशे को बढ़ावा देना- स्थानीय युवाओं द्वारा इस जीवन रक्षक दवा में ‘स्मैक’ मिलाकर नशे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही थी।
एचआईवी (HIV) का खतरा- इस प्रकार के असुरक्षित और सामूहिक नशे के इंजेक्शनों के इस्तेमाल से युवाओं के बीच एच.आई.वी. (HIV) से संक्रमित होने जैसी बेहद गंभीर स्वास्थ्य परिस्थितियां पैदा हो रही थीं।
आरोपी की इन गंभीर आपराधिक और समाज-विरोधी गतिविधियों को देखते हुए एवं पुलिस अधीक्षक शाजापुर के प्रतिवेदन के आधार पर जिला दण्डाधिकारी जिला शाजापुर सुश्री ऋजु बाफना द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 के तहत दिनांक 19.08.2026 से 03 माह के लिए केन्द्रीय जेल, उज्जैन में निरूद्ध किया जाने हेतु आदेश पारित किया गया था।
मप्र शासन गृह (सी- अनुभाग) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश दिनांक 21.09.2026 द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 9 के अधीन गठित मंत्रणा बोर्ड ने आरोपी ताहिर हुसैन पिता रियाज खां उम्र 24 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 10 नुरपुरा शुजालपुर सिटी, थाना शुजालपुर सिटी, जिला शाजापुर (म.प्र.) के विरूद्व अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी शाजापुर द्वारा जारी निरोध आदेश (डिटेंशन आर्डर) की पुष्टि करते हुए आरोपी ताहिर हुसैन पिता रियाज खां के निरोध की कालावधि 03 (तीन माह) की अवधि समाप्ति अर्थात दिनांक 22.11.2026 तक को यथावत रखा गया।