सड़क हादसे में इंटर्न छात्रा की मौत का मामला, न्यायालय ने 46.68 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का दिया आदेश
शाजापुर। सड़क हादसे में जान गंवाने वाली 24 वर्षीय रानू पाटीदार के परिजनों को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी), शाजापुर ने 46 लाख 68 हजार 800 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश पारित किया है। अभिभाषक कमल कुमार पाटीदार एवं अभिभाषक जावेद पठान बेरछा ने बताया कि मृतिका रानू पाटीदार निवासी पाटीदार मोहल्ला बड़ागांव 05 जून 2025 को काशीपुरा सुखलिया इन्दौर सें स्कूटी से श्री अरविन्दो अस्पताल इंटर्नशिप के. लिए रोजाना की तरह जा रही थी। समय लगभग सुबह 9 बजे जैसे ही रानू पाटीदार लवकुश चौराहा बाणगंगा इन्दौर पहुंची कि ट्रक को उसका चालक अत्यन्त तेजगति व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और रानू पाटीदार की स्कूटी मे पीछे से जोर की टक्कर मार दी, जिससे रानु पाटीदार स्कुटी सहीत रोड पर गिर गई। उक्त ट्रक घटना स्थल पर रोक दिया था। रानू पाटीदार को सिर, हाथ, पैर व शरीर पर गंभीर स्वरूप की चोंटें आई, तुरंत रानू पाटीदार को ईलाज हेतु श्री अरविन्दो हॉस्पिटल इन्दौर लेकर गए जहां पर डॉ. द्वारा जांच के बाद रानू पाटीदार को मृत होना बताया। दुर्घटना की रिपोर्ट थाना बाणगंगा इन्दौर मे पंजीबद्व हुई है। रानू पाटीदार पिता पुरूषोत्तम पाटीदार आयु 24 वर्ष निवासी ग्राम पाटीदार मोहल्ला बड़ागांव की मृत्यु पर उनके परिजनों द्वारा शाजापुर न्यायालय में दुर्घटना दावा प्रस्तुत किया गया, जहां सुनवाई के पश्चात एम.ए.सी.टी महोदय शाजापुर ने रानू पाटीदार की मृत्यु पर क्षतिपूर्ति स्वरूप 46 लाख 68 हजार 800 रूपये क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने के आदेश दिए हैं।